एलपीजी कनेक्शन का नियमन और नाम बदलने की प्रक्रिया
एलपीजी कनेक्शन का नियमन
उदाहरण 1
यदि सिलेंडर व प्रेशर रेगुलेटर धारक व्यक्ति, अधिकृत ग्राहक की सहमति से कनेक्शन नियमित करना चाहता है।
- वास्तविक उपकरण धारक व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन स्थानांतरित करने के लिए पंजीकृत ग्राहक से घोषणा/सहमति।
- ऑयल कंपनी द्वारा क्षतिपूरक एसवी और उपकरण के वास्तविक धारक से कनेक्शन के इस तरह के हस्तांतरण के किसी भी दावे के संबंध में घोषणा । - फॉर्मेट वितरक के पास उपलब्ध ।
- वितरक, रिकॉर्ड से विवरण को सत्यापित करेगा। उपयुक्त क्रम में पाए जाने पर मूल एसवी धारक के नाम पर टीवी तैयार करेगा और ऑयल कंपनी के क्षतिपूरक व्यक्ति को सुरक्षा जमा राशि वापस कर देगा ।
- उपकरण धारक से, प्रचलित दर पर सुरक्षा जमा ली जाएगी और उसके नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा।
- एसवी के गुम हो जाने / न मिलने की स्थिति में, एसवी के खो जाने संबंधी घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
उदाहरण 2
बिना किसी कनेक्शन दस्तावेज के सिलेंडर/सिलेंडरों और प्रेशर रेगुलेटर धारक व्यक्ति:
- बिना किसी कनेक्शन दस्तावेज (एसवी/डीजीसीसी) के एलपीजी उपकरण धारक व्यक्ति द्वारा आवश्यक घोषण पत्र जमा किया जाएगा तथा उपलब्ध उपकरणों की पूरी सुरक्षा जमा राशि का प्रचलित दर पर भुगतान करना होगा।
उदाहरण 3
कनेक्शन धारक की मृत्यु के कारण कनेक्शन का स्थानांतरण:
- निकटतम परिजन, मूल एसवी जमा करें और इसके साथ (i) मृत्यु प्रमाण पत्र और (ii) कानूनी उत्तराधिकार संबंधी प्रमाणपत्र/ अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से एनओसी प्रमाण पत्र/ मानक प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र जमा करें।
- मूल एसवी के रूप में जमा सुरक्षा राशि पर ही कानूनी वारिस के नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा।
ग्राहक के जीवनकाल के दौरान नाम में परिवर्तन:
- नाम बदलने की सुविधा केवल सामान्य योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शन पर ही लागू होती है न कि पीएमयूवाई (यूआईडी) के अंतर्गत।
- एलपीजी कनेक्शन के हस्तांतरण की अनुमति है:
क) परिवार के भीतर (यानी पिता, माता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति, बच्चों) को अनुमति है। इस तरह के परिवर्तन के मामले में सिक्योरिटी डिपॉजिट में कोई बदलाव नहीं है।
ख) परिवार के बाहर के लिए, प्रचलित दर पर सुरक्षा जमा राशि में परिवर्तन सहित । ऐसी स्थिति में सुरक्षा जमा की दर में हुए परिवर्तन की राशि का भुगतान हस्तांतरी को करना होगा।
- पंजीकृत ग्राहक को, परिवार के सदस्य के पक्ष में लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी । परिवार के सदस्य जिनके नाम पर इस तरह के कनेक्शन को हस्तांतरित किया जाना है, को इस तरह के स्थानांतरण पर किसी भी दावे के लिए ऑयल कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी -प्रारूप (फॉर्मेट) वितरक के पास उपलब्ध ।
- मूल कनेक्शन, टर्मिनेशन वाउचर (टीवी) के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। नए सब्सक्रिप्शन वाउचर (एसवी) को स्थानान्तरी/नियमित उपभोक्ता के नाम से जारी किया जाएगा ।
नोट: नियमन /नाम परिवर्तन के उपरोक्त सभी मामलों में, हस्तान्तरी, पीएसयू ऑयल कंपनी के किसी अन्य एलपीजी कनेक्शन का धारक नहीं होना चाहिए । इसके साथ ही विधिवत भरे घोषणा के साथ केवाईसी फॉर्म , पहचान और पता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर डी-डुप्लीकेशन जांच के बाद ही कनेक्शन को नियमित किया जाएगा और जांच सफल हो जाने पर नए एसवी को ग्राहक को सौंप दिया जाएगा।