पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय ने पत्र संख्या- एम-13017 (11)/2/2021- एलपीजी-पीएनजी के संदर्भ में दिनांक: 20/05/21 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ एलपीजी कनैक्शन प्रदान करने की मंजूरी दी है। इस क्षेत्र से संबन्धित अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर सहित निम्नलिखित है।
गरीब परिवार से संबन्धित एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनैक्शन नहीं हो, वह उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित मे से किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबन्धित होना चाहिए।
आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ उपलब्ध करने होंगे!
यदि आधार कार्ड में वही पता है जिस पर कनेक्शन जारी किया जाना है, तो इस स्थिति में आधार कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है।
आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है।
वितरक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:
ऐसे लाभार्थियों को नामांकित नहीं किया जा सकता। वितरक को परिवार के ऐसे वयस्कों का आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा तथा यह दिखाना होगा कि उज्जवला 2.0 के तहत उसी आवेदक का नामांकन किया जा सकता है। छूट केवल परिवार में किसी वयस्क सदस्य की मृत्यु, या विवाह आदि के कारण परिवार के किसी सदस्य से अलग होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ ही प्रदान की जाएगी।
उज्जवला 2.0 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत 14-सूत्रीय घोषणा गरीब परिवार को पात्र के रूप में विचार करने के लिए मूल मानदंड है। इस प्रकार यह सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।
यद्यपि राशन कार्ड केवल परिवार की संरचना की पहचान करने के उद्देश्य से है। लाभार्थी के किसी भी प्रकार के राशन कार्ड या तो एपीएल या बीपीएल को मान्य किया जाएगा।
हां, यदि कोई सहायक दस्तावेज है, जैसे- राशन कार्ड परिवार में एकल वयस्क सदस्य की पुष्टि करता है। यदि राशन कार्ड में अतिरिक्त वयस्क सदस्य दिखाए जाते हैं, तो परिवार के मृत सदस्य के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा परिवार से बाहर चले गए सदस्य के लिए विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन केवल गरीब परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जारी किया जा सकता है।
हां, उज्जवला 2.0 के तहत नामांकित कनेक्शन के लिए आधार प्रमाणीकरण बायोमैट्रिक अथवा मोबाइल ओटीपी माध्यम से किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण केवल असम और मेघालय राज्य के अंतर्गत वैकल्पिक है।
हां, आवेदक को एक कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते वह उज्जवला 2.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य किसी पात्रता मानदंड को पूरा करती हो।
यद्यपि कनेक्शन की एससी/एसटी स्थित का निर्धारण केवल आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज के आधार पर ही किया जाएगा।
हां, आवेदक को उज्जवला 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा, यानी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार एवं अनिवार्य दस्तावेज जमा करना, जैसे कि ऊपर प्रश्न (6) में दिया गया है।
हां आवेदक द्वारा जमा किए गए पूर्व के सभी आवेदनों को पात्रता मानदंड को पूरा करने एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आवेदन जारी रखने के लिए स्व-घोषणा पत्र के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी।
यदि परिवार के नए सदस्य को जोड़ा जाता है तो केवाईसी एक बार पुनः ओएमसी डिडुप्लीकेशन के लिए किया जाएगा।
पहले से वरीयता प्राप्त केवाईसी के मामले में जो पहले ही राशन कार्ड पर काटे जा चुके हैं, राशन कार्ड में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामलों के लिए उपभोक्ता को नया केवाईसी जमा करना होगा।
स्पष्ट (क्लियर) किए गए केवाईसी के लिए बैंक खाता और मोबाइल नंबर बदलने का विकल्प उपलब्ध है।
हां! केवाईसी की तारीख को राशन कार्ड में दिखाई देने वाली उम्र तथा आवेदक से एकत्र किए जाने वाले परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार विवरण के आधार पर परिवार के वयस्क सदस्यों का पता लगाया जाना है।
इस मामले में, आवेदक एवं वितरक से परिवार के सदस्यों के विवरण के साथ-साथ उनकी उम्र से संबंधित एक स्व-घोषणा पत्र प्राप्त की जानी चाहिए, जिसे आधार विवरण के साथ सत्यापित करना चाहिए। इस घोषणा को आवेदक के राशन कार्ड के साथ अपलोड करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक को केवाईसी में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों के आधार का विवरण जमा करना होगा।
नहीं, यधपि आवेदक (सास ) के पास पहले से ही कनेक्शन है। उनके नाम से अतिरिक्त कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन कनेक्शन को अन्य शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है और पता बदलने की सुविधा जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी।
हां, कनेक्शन ट्रांसफर किया जा सकता है और पते में बदलाव की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
हां पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने से पहले मानक प्रारूप के अनुसार आवेदक के परिसर में पूर्व-स्थापना निरीक्षण किया जाएगा। इसे ग्राहक के मोबाइल नंबर का प्रयोग करके अथवा ग्राहक व वितरक द्वारा हस्ताक्षरित भौतिक निरीक्षण प्रारूप के माध्यम से ओटीपी सत्यापन द्वारा ओएमसी के मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।
हां यह प्रश्न (2) के तहत प्रदान किए गए सभी मानदंडों को पूरा करने वाली अकेली वयस्क महिला सदस्य के लिए लागू होगाl
आवेदक 14.2 किलो सिंगल सिलेंडर या 5 किलो सिंगल सिलेंडर अथवा 5 किलो डबल सिलेंडर कनेक्शन के बीच चयन कर सकता/सकती है।
हां, उज्जवला 2.0 के तहत ओएमसी ग्राहक को एलपीजी स्टोव तथा फर्स्ट रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए उज्जवला 2.0 के तहत एलपीजी कनेक्शन लेते समय ग्राहकों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार के मामलों में आवेदक को अपनी पारिवारिक संरचना का विवरण देते हुए केवाईसी के अंतर्गत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण देना चाहिए तथा अपने आधार के अतिरिक्त परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
यदि परिवार विभाजित है तथा परिवार के सदस्यों का आधार पिछले कनेक्शन से अभी भी जुड़ा हुआ है तो आवेदक को नया राशन कार्ड जमा करके मौजूदा एलपीजी कनेक्शन से अपने आधार नंबर को डी-सीडिंग करने के लिए संबंधित वितरक/ओएमसी से संपर्क करना होगा। जिसके बाद आवेदक प्रश्न (6) में उल्लेखित सभी दस्तावेज जमा कर सकती/सकता है।
परिवार का मुखिया समान होने की स्थिति में राशन कार्ड, सास-ससुर व मुखिया का आधार जमा नहीं होने की स्थिति में भी जारी किया जाएगा। हालाँकि ऐसे मामले में परिवार के मुखिया को परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का विवरण व पारिवारिक संरचना का विवरण केवाईसी में देना होगा तथा सभी वयस्कों का आधार नंबर कार्ड भी जमा करना होगा।